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सिंघवी की ये दलील सुनते ही SC ने याचिका वापस लेने की दे दी इजाजत, सॉलिसिटर जनरल बोले- इसे तुरंत रिकॉर्ड पर ले लें और

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रायबरेली से ब्यूरो चीफ,अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट

26/06/2024 9:58 PM Total Views: 16005

रायबरेली से ब्यूरो चीफ,अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट

Arvind Kejriwal Arrest दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि जज जल्दबाजी में थीं उन्होंने अभियोजन पक्ष को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया।एक के बाद एक कानूनी मुकदमों में फंसते जा रहे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।

एक के बाद एक कानूनी मुकदमों में फंसते जा रहे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।

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केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि 25 जून को हाई कोर्ट का आदेश आ गया है ऐसे में वह अपनी लंबित याचिका वापस लेना चाहते हैं और नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को समग्रता के साथ चुनौती देंगे। कोर्ट ने याचिका वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज घोषित कर दिया।यहाँ क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

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कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निचली अदालत ने गत 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले ही दिन जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई से पहले ही 21 जून को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अंतरिम जमानत अर्जी पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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1 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

केजरीवाल ने आनन फानन में हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रोक लगाने के 21 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जबतक हाई कोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाता है तबतक के लिए कोर्ट जमानत पर रोक का आदेश हटा दे और उन्हें रिहाई दे दी जाए।

केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक

24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया था और हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी थी। इस बीच 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की जमानत पर रोक की अर्जी पर अंतरिम आदेश सुना दिया और केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी।

अब सीबीआई की गिरफ्त में केजरीवाल

बुधवार को केजरीवाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष लगी थी। जैसे ही मामला सुनवाई पर आया केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में हर दिन डेवलेपमेंट हो रहे हैं। केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।

सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने 25 जून को फैसला सुना दिया है इसलिए कोर्ट उन्हें मौजूदा याचिका वापस लेने की इजाजत दे दे, वह नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के 25 जून के आदेश को समग्रता से चुनौती देंगे। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

ईडी ने केजरीवाल के याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि ईडी ने मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है और कोर्ट उसे तुरंत रिकॉर्ड पर ले ले।

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जमानत अर्जी का विरोध

ईडी की ओर से दाखिल हलफनामे में जमानत पर अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि जज जल्दबाजी में थीं उन्होंने अभियोजन पक्ष को जमानत अर्जी का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया था। निचली अदालत के विशेष जज ने केजरीवाल को जमानत देते समय ईडी की ओर से पेश किये गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।

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